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लड़कियाँ के विवाह की उम्र को बढाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने दिया है अब लडकियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से परिवर्तित कर की 21 वर्ष कर दी जाएगी ऐसा विचार किया जा रहा है जो कई मायने में सही हैं शारदा अधिनियम 1929 के द्वारा बाल विवाह को रोकने का प्रयास

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