आज के समय में आधार कार्ड हर इंसान की पहली जरूरत बन गया है। किसी भी ऑफिशियल चीजों के लेन-देन के लिए आधार कार्ड का खास काम होता है। मगर अब आधार कार्ड में भी कई तरह की चीजें सामने आने लगी हैं। टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने आधार कार्ड होल्डर्स को पैन कार्ड की जगह आधार का 12 अंकों का बायोमैट्रिक आईडी नंबर देने की इजाजत दे दी है, वेकिन आधार कार्ड का नंबर देने पर गलत देने पर आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये गलती कौन सी है इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।
आधार कार्ड की ये गलती लगा सकती है हजारों का चूना
फाइनेंस बिल-2019 में पेश किए आयकर एक्ट 1961 में कई बदलाव किए हैं। इन नये नियमों के तहत लोगों को पैन कार्ड देने होते थे लेकिन अब इसकी जगह आधार का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। इसमें भी अगर आपके आधार का नंबर गलत होता है तो आपको जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने के नए नियम तभी इस्तेमाल होंगे जब आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय, बैंक अकाउंट खोलते समय, डीमैट अकाउंट खोलते समय और 50 हजार रुपये से ज्यादा म्यूचुअल फंड या बॉन्ड खरीदते समय पैन कार्ड अनिवार्य रहता है। हालांकि आधार कार्ड भारती विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है लेकिन आधार पर गलत नंबर होने पर फाइन यूआईडीएआई नहीं बल्कि आयकर विभाग लगाएगा। आयकर एक्ट 1961 के सेक्शन 272बी के अनुसार, विभाग पैन से जुड़ी गड़बड़ी पाने पर पेनाल्टी लगाता है। हर एक डिफॉल्ट के लिए पेनाल्टी 10 हजार रुपये आयकर विभाग लगा सकता है। पहले तो इस तरह का फाइन पैन तक सीमित रहता था लेकिन पैन और आधार कार्ड के एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल करने से फाइन आधार पर भी लगने लगा है। अब यहां हम आपको आधार कार्ड से जुड़े कुछ जरूरी नियम बताएंगे..
1. पैन की जगह गलत आधार नंबर देने पर जुर्माना लगता है।
2. किसी भी ट्रांजेक्शन पर पैन और आधार नहीं दे पाने पर भी जुर्माना देना हो सकता है।
3. सिर्फ आधार देना ही काफी नहीं है क्योंकि उसका बॉयोमैट्रिक प्रमाणित होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर जुर्माना देना जरूरी हो सकता है।
4. नये नियमों के अनुसार बैंक, वित्तिय संस्थाओं को भी जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर वो पैन या आधार प्रमाणित नहीं कर पाती है तो जुर्माना देना पड़ सकता है।
5. नये नियमों के अनुसार, अगर आधार कार्ड नंबर गलत है तो 10 हजार का जुर्माना देना होगा। अगर आप 2 फॉर्म्स पर गलत आधार नंबर डालते हैं तो आपका जुर्माना 20 हजार रुपये हो सकता है। इसलिए आयकर से संबंधित फॉर्म को हमेशा ध्यान के साथ पढें।