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उ.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता

23 जून 2017

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आपको सूचित किया जाता है कि उ.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के खण्ड 4.36 (अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत आपके विद्युत संयोजन पर बकाया बिल की राषि रू0- 1677.68 /- का भुगतान न होने के कारण दिनांक 06.04. 2017 को संयोजन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था।

विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन के पष्चात अवैध रूप से केबल जोड़कर विद्युत का उपभोग कर रहे व्यक्ति पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अनतर्गत 3 वर्ष का कारावास या 10 हजार रूपये का जुर्माना हो सकता है।


आपसे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता से तत्काल सम्पर्क कर अपने संयोजन पर विच्छेदन षुल्क, पुर्नसंयोजन षुल्क तथा जुर्माने की राषि (यदि कोई हो) जमा करायें तथा विच्छेदन का कारण समाप्त कर विद्युत आपूर्ति बहाल करायें।


सभी भुगतान आॅनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किये जा सकते है, क्योंकि विद्युत कनेक्षनकनेक्शन के नियमित हो जाने के पहले चैक द्वारा भुगतान स्वीकार्य नहीं है।


आपके द्वारा निर्धारित राषि का भुगतान न किये जाने की स्थिति में उ.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के खण्ड 4.37 के अनुसरण मे आपका विद्युत संयोजन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा कम्पनी आपके विरूद्व समुचित कानूनी कार्यवाही आरम्भ करेंगी।


यदि इस नोटिस की प्राप्ति के पूर्व आपके द्वारा आवष्यक धनराषि का भुगतान कर संयोजन नियमित करवा लिया गया हो तो यह नोटिस प्रभावहीन होगा।

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