देश में नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ रही रेप की घटनाओं को रोकने के लिए बने कानून को सख्त बनाया गया है. अप्रैल 2018 में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा के प्रावधान को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी. अब इस सख्त कानून के बाद पहली बार किसी को फांसी की सजा दी गई है. ये मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर का है. तीन हफ्ते पहले 4 महीने की एक बच्ची के साथ हुए रेप का मामला सामने आया था. इसमें नवीन गडके नाम के युवक को दोषी पाते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने नवीन को POCSO कानून के तरह बच्ची के अपहरण, रेप और फिर मर्डर का दोषी पाया है.
मामला था क्या: इंदौर में एक जगह है रजवाड़ा. वहां एक गरीब परिवार रहता है जो गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा करता है. 20 अप्रैल 2018 की सुबह जब इनकी चार महीने की बच्ची बिस्तर पर नहीं मिली तो अफरा-तफरी मच गई. बच्ची नहीं मिली तो पुलिस के पास मामला पहुंचा. पुलिस ने पास में सड़क पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो पता चला एक शख्स उसे कंधे पर रखकर ले जा रहा है. ये और कोई नहीं बच्ची का मौसा था. बाद में उसी बच्ची की खून से लथपथ बॉडी मिली थी.
पुलिस ने बाद में अपनी जांच में पाया कि इस आरोपी ने बच्ची को ले जाकर एक बेसमेंट में पहले रेप किया. फिर जब बच्ची के रोने की आवाज ज्यादा आने लगी तो उसे जमीन पर पटक कर मार डाला. पुलिस ने आरोपी को उसी दिन दबोच लिया था. पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची के परिवार के साथ ही रहता था और उसकी बच्ची की मां से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. इसी का बदला लेने के चलते उसने ये क्राइम किया. इस मामले में कोर्ट ने इतनी फुर्ती से फैसला किया कि 7 दिन तक चली सुनवाई के दौरान 29 लोगों की गवाही हुई . 7 दिन में सागर लैब से डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भी आ गई. अब कोर्ट ने 12 मई को ये फैसला सुनाया है.
क्या है कानून: अभी महीना भर पहले ही बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों पर काबू पाने के लिए बने कानून Protection of Children from Sexual Offences Act को और सख्त बनाया गया है. इसमें 12 साल की उम्र तक की बच्चियों के साथ रेप पर मौत की सजा, इससे ऊपर की उम्र के बच्चों के साथ यौन अपराध पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. वैसे मध्यप्रदेश विधानसभा ने भी दिसंबर 2017 में सर्वसम्मति से एक विधेयक पास किया था जिसमें बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों पर सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है. अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी देने का कानून है. मध्यप्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था.
Death Sentence awarded to Indore man under POCSO for raping 4 month old infant