पीटीआई- भाषा संवाददाता 21:2 HRS IST
नयी दिल्ली , 17 मई ( भाषा ) उच्चतम न्यायालय ने आज सभी उच्च न्यायालयों पर रिजर्व बैंक के सर्कुलर को लेकर किसी भी याचिका को स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक का यह सर्कुलर बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं के बारे में है।
शीर्ष अदालत उन याचिकाओं की सुनवाई कर रही है जिनमें केंद्र से गैरकानूनी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं की खरीद - फरोख्त पर रोक के लिए केंद्र से तत्काल कदम उठाने की अपील की गई है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल का भी सहयोग मांगा है।
क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल रिजर्व बैंक से अलग स्वतंत्र रूप से किया जाता है और इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ को याचिकाकर्ताओं के वकील सिद्धार्थ डालमिया और विजय पाल डालमिया ने सूचित किया कि रिजर्व बैंक ने इस मामले में छह अप्रैल को सर्कुलर जारी किया था।
अधिवक्ता ने कहा कि रिजर्व बैंक ने सर्कुलर के जरिये बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उन लोगों और कंपनियों के खातों पर रोक लगाने को कहा था जो आभासी मुद्राओं का गैरकानूनी व्यापार कर रहे हैं।
पीठ ने कहा , ‘‘ सभी उच्च न्यायालयों को निर् देश दिया जाता है कि वे इस सर्कुलर से संबंधित कोई याचिका स्वीकार नहीं करेंगे। ’’ पीठ ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई को तय की है।